चार साल पहले उज्जैन बड़नगर के सुंदराबाद रेलवे ट्रैक्र पर रतलाम आरपीएफ के एएसआई व हेड कांस्टेबल पर हमला कर एके-47 लूट मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने 7 आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारोवास की सजा सुनाई है। दिसंबर 2018 को बदमाशों ने उक्त घटना को अंजामं दिया था। तांबे के तार चुराने आए बदमाशों को गस्त के दौरान एएसआई कमलेश शर्मा व हेड कांस्टैबल राकेश कुशवाह
ने रोका था।दोनों बदमाशों से पटरी पर बैठाकर पूछताछ कर रहे थे, इसी दौरान बदमाशों के साथियों ने पुलिस पर हमला कर उनकी ak 47 रायफल लूट ली थी। चार से पांच दिन की खोजबीन के बाद पुलिस ने मेहरबान सिंह, अर्जुन निवासी मियाखेड़ी बदनावर, अशोक पिता दयाराम निवासी बलेड़ी बड़नगर गोकुल, महेश निवासी सेलारी घटिया, कमल पिता बापूर्सिंह मियाखेड़ी व उमेश पिता भेरूलाल निवासीं बरखेड़ी बाजार महिदपुर सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट ने सजा व जुर्माने से दंडित किया। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया प्रकरण में
पैरवी विशेष लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने की।
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