उज्जैन लोकसभा निर्वाचन 2024 की तिथियां का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता संपूर्ण देश के साथ-साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उज्जैन एवं संपूर्ण जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक की अवधि के लिए प्रभावशील हो चुकी है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र 18 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रातः 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक दाखिल किए जा सकते है।

नाम निर्देशन पत्र न्यायालय कलेक्टर उज्जैन एवं रिटर्निंग अधिकारी उज्जैन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राप्त किए जाऐंगे। एक अभ्यर्थी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता हैं, एक अभ्यर्थी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रो के लिये नामांकन नहीं कर सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर परिधि में अधिकतम 3 वाहन एवं रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा।

नामांकन पत्रों की छटनी –

नामांकन पत्रों की समीक्षा 26 अप्रैल 2024 को कार्यालयीन समय में की जाएगी, नामांकन की वापसी दिनांक 29 अप्रैल 2024 को होगी। नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रारूप ए एव बी नामांकन के अंतिम दिवस 3 बजे तक, जमानत राशि 25000 रुपये नगद या चालान द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये राशि 12500 रुपये देय होगी।ऑनलाइन नामांकन के लिए भारतीय चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों को नामांकन फार्म और शपथ पत्र फॉर्म 26 में अपने व्यक्तिगत विवरण की ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है।

मतदान से 10 पहले तक मतदाता सूचि में नाम जुड़वा सकेंगे –

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नागरिक Voter Helpline App और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।

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