हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली आने वाली है, जिसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशानुसार फटाको और आतिशबाजी को लेकर नियमावली जारी कर दी है। अब साइलेंट झोन्न और हॉस्पिटल जोन मैं आतिशबाजी नही होगी। साथ ही कमर्शियल और रहवासी क्षेत्र मैं निर्धारित डेसिबल साउंड वाले फटाके फोड़ जा सकेंगे।वही रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आतिशबाजी को लेकर प्रतिबंध लगाया जाता है। शहर की जनता से प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाने का आग्रह किया है।