विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीएफआई के 2 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। एडीएम संतोष टैगोर द्वारा जानकारी दी गई कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत केंद्र शासन द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इससे संबंधित अन्य संस्थानों को गत दिवस प्रतिबंधित किया गया है । इसी अनुक्रम में जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा उज्जैन जिले में 2 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । इनमें डॉ अब्दुल वसीम पिता अब्दुल वहीम के संस्थान दुकान नंबर 107 लाला की मल्टी भागसीपुरा और हाजी शोएब पिता मरहूम शाह पता मालवा स्टील गली दरगाह के सामने तोपखाना को सील किया गया है। इस दौरान एसडीएम संजीव साहू,सीएसपी ओपी मिश्रा और नायब तहसीलदार पाटीदार मौजूद थे।