चार साल पुराने जघन्य व सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने भंवरलाल 65 साल, कैलाश भाकर 48 व सूरज भाकर 22 साल निवासी लोहाना बड़नगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 28 अक्टूबर 2018 को विशाल पिता सुभाष ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया था कि हनुमान गली में उसके सामनें रंजिश को लेकर पिता की तलवार, धारिए से हमला कर हत्या कर दी गई। कैलाश, सूरज व भंवर ने पिता सुभाष को घेर लिया व हथियारों से वार करते गए। मैंने बीचबचाव किया तो मुझ पर भी दो वार किए। अभियोजन पक्ष के मुकेश कुम्हारे ने बताया ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक भारती उजालिया ने की।

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