उज्जैन के जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। यहाँ हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपी पति विकास को आजीवन कारावास और सास मुन्नी बाई व ससुर रतनलाल को प्रताड़ना का दोषी मानते हुए 3-3 वर्ष कारवास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रविन्द्र सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया की घटना 15 अप्रेल 2018 की है। परिजनों ने थाना खाराकुआ पुलिस को सुचना दी थी कि विकास कसेरा की पत्नी कीर्ति कसेरा ने पटवा बाखल स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जिसे निजी चिकित्सालय ले जाया गया। जहाँ डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आत्महत्या की धारा में केस दर्ज कर शव का पोस्ट मार्टम करवाया। जांच में पता चला की फांसी नहीं लगाई गई है जबकि महिला का गला घोटा गया है। न्यायालय ने एफएसएल अधिकारी और डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट पर आत्महत्या को हत्या माना और आरोपियों को दोषी करार देते हुए पति, सास और ससुर को सजा सुनाई है।