सभी शासकीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जिससे ऐसी शंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

यह निर्देश कलेक्टर नीरजकुमार सिंह ने अधीनस्थों को जारी किए हैं। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए रूल ऑफ लॉ का पालन के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के पालन में कलेक्टर सिंह ने भी इनसे अधीनस्थों को अवगत करवाया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कर्मचारी को किसी भी प्रकार चुनाव अभियान या प्रचार मे भाग नहीं लेना है। उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्हें प्रदत्त अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सकें।

निर्वाचन से संबद्ध अधिकारी– कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेगा और न ही उसे मत देने के लिए किसी प्रकार का प्रभाव डालेगा। यदि मंत्री संस्था या पार्टी की ओर से आमसभा आयोजित करते हैं तो सभा की व्यवस्था नहीं की जाएं, केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएं। यदि कोई मंत्री चुनाव के कार्य से कहीं जाते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे। कलेक्टर सिंह ने कहा कि यह सभी अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह माॅनीटर करे और चैक करें कि रूल ऑफ लॉ का पालन उनके कनिष्ठ मैदानी कर्मचारी भी कर रहे हैं।

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