न्यायालय आर.के. वाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपीगण पंकज उर्फ घाटी पिता मुकेश 02. अंकित उर्फ पायलट पिता कैलाशचन्द्र, 03. सोनू उर्फ डूई पिता दुर्गाशंकर, 04. विवेक उर्फ गोलू पिता मंगलचन्द्र को धारा 302/34 आईपीसी में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं कुल 4,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घटना 11 मार्च.2019 को शाम 06ः10 घटी थी। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान मोनू उर्फ जैनेन्द्र के नाम से हुई थी, तथा मोनू की हत्या आरोपीगण पंकज, अंकित, सोनू और विवेक के द्वारा रूपयों के लेन देन की बात को लेकर कारित की गई थी। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी मिश्रीलाल चौधरी, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।